राज्य सभा मे 84 के मुकाबले 99 वोट से पास हुआ तीन तलाक़ बिल...
रिपोर्ट---रज़िया बानो खान

 


 

आखिरकार तीन तलाक़ का बिल पास हो ही गया।केंद्र सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा से आज़ादी दिलाने का जो बीड़ा उठाया था वो आज 30 जुलाई 2019 को पूरा हो गया।लोक सभा मे इस बिल को 27 दिसम्बर 2017 को पास करा लिया गया था लेकिन 3 जनवरी 2018 को राज्य सभा मे पास नही हो पाया था उसके बाद 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में पास होने के बाद आज 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा से भी पास करा लिया गया।

 


 

अब राष्ट्रपति की मुहर के बाद संसद में तीन तलाक़ के लिए अलग कानून बनेगा जो पूरी तरह मुस्लिम महिलाओं के हित मे होगा।बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की तारीख को मुस्लिम महिलाओं के लिए एतिहासिक तारीख बताई है।कानून बन जाने के बाद तीन तलाक़ कहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को 3 साल की सज़ा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान होगा।


 

बरसों पुरानी कुप्रथा के अंत पर मुस्लिम महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है इस कुप्रथा से पीड़ित महिलाओं ने आज मिली इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है तो वही मुस्लिम पुरुष वर्ग ज़रूर इससे आहत नज़र आ रहा है क्योंकि अब तक बीवी को गुलाम समझ कर उनको जब चाहा तीन बार तलाक़ बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेने वालो को महिलाओं का ये हक़ रास नही आ रहा है।

 


 

अब ज़रूरत इस बात की है के तीन तलाक़ पर एक मजबूत कानून बने जिसे कड़ाई से लागू भी किया जाए ताकि निर्दोष महिलाओ को बेजा तलाक़ तलाक़ तलाक का वो पुराना तंज ना सहना पड़े और उनका जीवन सुगम बने।

 


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